सामान्य वर्ग के सभी व्यक्ति को 80% तक का अनुदान दिया जायेगा साथ ही एससी-एसटी वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों को 90% तक का अनुदान दिया जाएगा।
1. आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। 2. आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 3. आपकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आधार कार्ड,निवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र,बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो),बैंक पासबुक की छाया प्रति,पासपोर्ट साइज़ फोटो
बिहार बकरी पालन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार पशु पालन विभाग की https://state.bihar.gov.in/ahd/ पर जाए।